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बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन दूसरे नियोक्ता के लिए काम कर सकेंगे
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बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन दूसरे नियोक्ता के लिए काम कर सकेंगे

बहरीन में विदेशी कामगार बिना वर्क परमिट बदले 90 दिन तक दूसरे नियोक्ता के यहां काम कर सकेंगे। LMRA का नया नियम जारी हुआ है।

15 October 2026 · 1 minMohd. Irfan
विदेशी कामगार — GulfHindi