1 जनवरी 2023 से Unemployment Insurance Scheme की हो चुकी है शुरुवात

1 जनवरी 2023 से Unemployment Insurance Scheme की शुरुवात की जा चुकी है। प्राइवेट समेत सरकारी कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सभी को पंजीकरण कराना होगा। अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कर्मचारी इंश्योरेंस स्कीम पंजीकरण नहीं कराएगा उसके खिलाफ जुर्माना लिया जाएगा।

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बताते चलें कि इस स्कीम में पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक रखी गई है। जो भी कर्मचारी इसमें पंजीकरण नहीं कराएगा उसके खिलाफ Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) की घोषणा के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

समय पर जुर्माना नहीं चुकाया तो क्या होगा?

वर्क परमिट लेने में हो जाएगी दिक्कत

दरअसल यह भी कहा गया है कि अगर आप समय पर अपना सारा जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा और अगर किसी कर्मचारी को वर्क परमिट नहीं दिया गया तो वह नया जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता है।

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यहां से करा सकते हैं पंजीकरण 

कामगार official ILOE portal – www.iloe.ae के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए 250,000 कामगारों ने पंजीकरण करा लिया है। सैलरी के आधार पर Dh5 या Dh10 जमा करना होगा।

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समय पर जमा करना होगा इस्टालमेंट

कामगारों को यह ध्यान रखना होगा कि अगर वह 30 जून 2023 तक पंजीकरण नहीं कराते हैं तो Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि पंजीकरण कराने के बाद अगर समय पर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किया गया तो इस गलती के लिए भी Dh200 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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